इस मामले में 25 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी और 26 सितंबर को SIT का गठन कर जांच शुरू की गई. लेकिन जांच के बीच आंध्र प्रदेश सरकार को तब आलोचना का सामना करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी के उपयोग के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है.