TRAI के इस नियम के तहत, अब टेलीकॉम कंपनियों को हर संदेश की पूरी चेन के बारे में जानकारी रखनी होगी. इसका मतलब है कि यदि कोई संदेश किसी यूजर के मोबाइल पर आता है, तो उस संदेश का पूरा ट्रैकिंग डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर के पास होगा.
MNP New Rules: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधिसूचना के अनुसार, सिम कार्ड को पोर्ट कराने के नए नियमों को 1 जुलाई से देशभर में लागू कर दिया गया है. ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम को पहले से और ज्यादा सख्त बना दिया है.
Caller Name Presentation (CNAP): रिपोर्ट्स के मुताबिक, नियामक संस्था ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दबाव के बाद भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने यह कदम उठाया है.