ट्रंप ने नए कानून (सेक्शन-122) का इस्तेमाल करके ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है. इसकी अधिकतम सीमा(15%) ही है. ये टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा. लेकिन ये टैरिफ सिर्फ 150 दिनों तक ही लागू रहेगा. अगर इसे आगे बढ़ाना है तो ट्रंप को इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी.