इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए के वकील ने कहा है कि सांसद को शपथ ग्रहण और अन्य सभी गतिविधियां एक दिन के भीतर ही पूरी कर लेनी चाहिए
पिछले अक्टूबर में सक्सेना ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 196 के तहत रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी.
गृह मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे."