UP News: लखनऊ हाई कोर्ट ने 73 हजार सैलरी पाने वाली पत्नी की गुजारा भत्ता याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने पारिवारिक विवाद मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पत्नी खुद अच्छी कमाई कर रही है तो उसका पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार नहीं बनता है.