भ्रामक विज्ञापनों पर लगने जा रही है रोक, अब छात्रों को गुमराह नहीं कर सकेंगे कोचिंग सेंटर
CCPA Guidelines: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग सेंटरों द्वारा किए जाने वाले भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर कड़ी रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को धोखाधड़ी से बचाना है, जो अक्सर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए उन्हें गुमराह करते हैं.
समिति ने तैयार किया दिशा-निर्देश
इस दिशा-निर्देश को तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसमें CCPA, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU) दिल्ली, लॉ फर्म्स और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे. समिति का फैसला है कि अब कोचिंग सेंटरों द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों में ऐसे किसी भी दावा की अनुमति नहीं होगी, जो छात्रों को गुमराह करे.
विज्ञापनों पर क्या-क्या रोक लगेगी?
कोचिंग सेंटर अपने पाठ्यक्रम, शुल्क, सफलता दर और नौकरी की सुरक्षा के वादे नहीं कर सकेंगे.
कोचिंग सेंटरों को अपने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बारे में सटीक जानकारी देनी होगी, बिना बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार किए.
छात्रों की सफलता की कहानियों का उपयोग बिना उनकी अनुमति के नहीं किया जा सकेगा. अगर किसी छात्र का नाम और तस्वीर विज्ञापन में इस्तेमाल करनी है, तो पहले उसे लिखित अनुमति देना होगी.
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पारदर्शिता होगी जरूरी
विज्ञापनों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, कोचिंग सेंटरों को छात्र की नाम, रैंक, कोर्स, और फीस जैसे महत्वपूर्ण विवरणों को स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में प्रकाशित करना होगा. इसका उद्देश्य यह है कि छात्र को छोटी छपी जानकारी से गुमराह न किया जा सके.
दबाव वाले विज्ञापनों पर भी लगेगी रोक
कोचिंग सेंटरों को अब ऐसे विज्ञापन जारी करने से भी रोका जाएगा, जिनमें छात्रों को कम सीटें होने या जल्दी दाखिला लेने का दबाव डाला जाता हो. इससे छात्रों को बिना दबाव के निर्णय लेने का अवसर मिलेगा.
उपभोक्ता हेल्पलाइन से जुड़ना होगा
हर कोचिंग सेंटर को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से जोड़ना अनिवार्य होगा, ताकि छात्र किसी भी भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के बारे में शिकायत दर्ज कर सकें और उन्हें सही जानकारी मिल सके.
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
अगर कोई कोचिंग सेंटर इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना लगाने से लेकर सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं.
अब तक की कार्रवाई
पिछले कुछ वर्षों में CCPA ने कई कोचिंग सेंटरों के खिलाफ भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कार्रवाई की है. इस दौरान 45 नोटिस जारी किए गए हैं और 18 कोचिंग संस्थानों पर 54 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. नई दिशा-निर्देशों का उद्देश्य छात्रों का शोषण रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि वे सही जानकारी के आधार पर कोचिंग सेंटरों का चयन करें, न कि झूठे वादों और प्रचार के आधार पर.