अगले 16 दिन में बंद हो सकता है आपका PAN कार्ड! आज ही कर लें ये काम वरना बढ़ सकती है दिक्कत
PAN-Aadhaar Link Deadline: भारत में बिना पैन कार्ड बैंकिंग, निवेश करने और लोन लेने से लेकर ITR भरने तक कोई भी वित्तीय काम संभव नहीं है. आज के समय में पैन कार्ड हमारी फाइनेंशियल पहचान है. ऐसे में इसे बचाना जरूरी है क्योंकि अगले 16 दिन बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है.
आज के समय में हर किसी के पास एक पैन कार्ड जरूर होगा. लेकिन बता दें आपकी एक गलती के कारण अगले 16 दिन बाद आपका पैन कार्ड बंद हो सकता है. तो चलिए आपको बताते है ऐसा क्यों?
दरअसल, सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. जिसको लेकर सरकार ने डेडलाइन भी जारी की थी.
सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी. साल 2025 के साथ ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी. जिसमें सिर्फ 16 दिन बाकी हैं.
अगर 31 दिसंबर तक आपका PAN आधार से लिंक नहीं होता है, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय यानी बंद माना जाएगा और आप नए साल में इससे किसी भी तरह का काम नहीं कर पाएंगे.
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जिन लाेगाें के पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले की Aadhaar Enrolment ID से जारी हुए है, उन्हें अनिवार्य रूप से लिंक कराना होगा.
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए Income Tax e-Filing Portal पर जाएं. Quick Links या लॉगिन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर "Link Aadhaar" विकल्प चुनें.
अपने PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें. 1000 रुपये फीस e-Pay Tax के माध्यम से भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें. जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आपका Aadhaar–PAN लिंक हो जाएगा.
अगर किसी कारण से आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है, तो आपको ITR फाइल, टैक्स रिफंड, बैंक या म्यूचुअल फंड और TDS या TCS से जुड़े कामों में समस्या आ सकती है.