कहीं आपका पैन कार्ड तो बंद नहीं हो गया? ITR फाइल करने से पहले ऐसे करें चेक

अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं है, तो घबराएं नहीं. इसे फिर से सक्रिय करने के लिए आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा. यह प्रक्रिया भी आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है.
Pan Card

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Pan Card: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं. तो ITR फाइल करने से पहले यह पक्का कर लें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि पैन कार्ड के अनएक्टिव होने की स्थिति में आप अपना ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और आपको कई अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. भारत सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो संभावना है कि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया हो.

कैसे पता करें?

अपने पैन कार्ड की स्थिति (स्टेटस) जांचना बेहद आसान है और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं. आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह जांच कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले, आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाना होगा.
  2. होम पेज पर, आपको ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Verify Your PAN’ का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
  3. अब आपको एक नए पेज पर निर्देशित किया जाएगा जहाँ आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
  4. आपके दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा. इसे दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें.
  5. OTP सत्यापित होने के बाद, आपको अपने पैन कार्ड की स्थिति दिखाई देगी. यदि आपका पैन सक्रिय है, तो वहां ‘PAN is Active and details are as per PAN’ लिखा हुआ दिखाई देगा. यदि यह निष्क्रिय है, तो आपको तदनुसार संदेश प्राप्त होगा.

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पैन कार्ड सही नहीं है तो क्या करें?

अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं है, तो घबराएं नहीं. इसे फिर से सक्रिय करने के लिए आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा. यह प्रक्रिया भी आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है. हालांकि, इसमें कुछ शुल्क भी लग सकता है, जो समय-समय पर बदलता रहता है.

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