EPFO Rule change: EPFO ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, डेथ रिलीफ फंड अब हुआ 15 लाख, हर साल होगी 5% की बढ़ोतरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO latest news: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने केंद्रीय बोर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक अहम घोषणा की है. डेथ रिलीफ फंड के तहत मिलने वाली अनुग्रह राशि (Ex-Gratia) को बढ़ाकर 8.8 लाख रुपये से 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है. यानी इस तारीख के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर स्टाफ वेलफेयर फंड से परिवार या कानूनी वारिस को सीधे 15 लाख रुपये की मदद दी जाएगी.
हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी
EPFO ने स्पष्ट किया है कि यह मदद समय के साथ कमजोर न हो, इसके लिए 1 अप्रैल 2026 से राशि में हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी. यह रकम स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी. इस फैसले को केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मंजूरी दी, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.
क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया हुई सरल
परिवार को आर्थिक मदद समय पर मिले, इसके लिए EPFO ने क्लेम प्रक्रिया आसान कर दी है. यदि किसी सदस्य का पैसा नाबालिग बच्चों के खाते में जाना है, तो अब गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. इससे पहले इस दस्तावेज की कमी से क्लेम में देरी होती थी. नए बदलाव से क्लेम का निपटारा जल्दी हो सकेगा और परिवार को मुश्किल घड़ी में तुरंत राहत मिलेगी.
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आधार लिंक और अन्य सुधार
EPFO ने अपने सदस्यों की सुविधा को देखते हुए आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक करने की प्रक्रिया भी आसान बना दी है. अब नियोक्ता सीधे ‘KYC फीचर’ के जरिए आधार को जोड़ सकेंगे, बशर्ते नाम, जन्मतिथि और जेंडर आधार डाटा से पूरी तरह मेल खाएं. इसके अलावा हाल ही में ऑटो-क्लेम की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है और सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम भी लागू किया गया है, ताकि पेंशनर्स को देशभर के किसी भी बैंक से पेंशन मिल सके.
EPFO का यह कदम कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है. डेथ रिलीफ फंड की राशि दोगुनी करने और हर साल बढ़ोतरी की घोषणा से परिजनों को ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. वहीं, क्लेम और आधार लिंक जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर संगठन ने यह दिखाया है कि वह कर्मचारियों की सुविधा के लिए लगातार सुधार कर रहा है.