Fastag: टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा दोगुना टोल, बदल गया नियम, 15 नबंवर से होगा लागू

FASTag Penalty: अब अगर आपके गाड़ी में फास्टैग (FASTag) नहीं है या उसमें बैलेंस खत्म हो गया है, तो आपको दो गुना टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके बजाय अब आपको 1.25 गुना टोल देना होगा. इसके साथ अब यूपीआई के जरिए टोल देने की सुविधा भी शुरु होगी.
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Fastag: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ा ऐलान लिया है. अब अगर आपके गाड़ी में फास्टैग (FASTag) नहीं है या उसमें बैलेंस खत्म हो गया है, तो आपको दो गुना टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके बजाय अब आपको 1.25 गुना टोल देना होगा. इसके साथ अब यूपीआई के जरिए टोल देने की सुविधा भी शुरु होगी. यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा.

गाड़ी चालकों को मिलेगी राहत

पहले अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं होता या बैलेंस नहीं होता था, तो टोल प्लाजा पर दो गुना चार्ज देना पड़ता था. लेकिन अब इन नियमों बदलाव हुआ है. मंत्रालय ने इसे आसान बना दिया है. लोग अब दो गुना चार्ज देने की जगह 1.25 गुना चार्ज दे सकेंगे. इसके साथ यूपीआई से भी पेमेंट कर पाएंगे. जो पहले कैश ही होता था. नए नियमों के अनुसार, अगर इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम में कोई खराब होने की वजह से पमेंट नहीं हो पाता, तो गाड़ी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और उसे फ्री में टोल पार करने की अनुमति दी जाएगी.

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

मंत्रालय का कहना है कि नकद भुगतान के दौरान फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आते हैं. इस वजह से सरकार को हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है. यूपीआई भुगतान की सुविधा से अब टोल वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी और नकद भुगतान की जरूरत भी कम होगी. कई बार लोग फास्टैग का बैलेंस चेक नहीं करते और टोल पार करते समय बैलेंस खत्म होने पर उन्हें दोगुना भुगतान करना पड़ता है. अब यह परेशानी खत्म हो जाएगी. यूपीआई से भुगतान का विकल्प मिलने से भुगतान आसान, पारदर्शी और समय की बचत वाला हो जाएगा.

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