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NHAI Rule: FASTag की गलत लेन में गए तो देना पड़ सकता है दोगुना टोल, जानें किन गलतियों से बचना जरूरी

NHAI Rule

टोल प्लाज़ा

NHAI Rule: देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर को आसान बनाने के लिए FASTag से टोल वसूली की व्यवस्था लागू है. इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की आवजाही तेज होती है. लेकिन अगर कोई वाहन चालक जल्दबाजी या लापरवाही में गलत लेन में चला जाता है, तो उसे एक्स्ट्रा टोल देना पड़ सकता है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमों के अनुसार, अगर कोई पैसेंजर कार कमर्शियल वाहनों, ओवरसाइज्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए तय FASTag लेन में प्रवेश करती है, तो सामान्य टोल फीस का दोगुना पैसे लिया जा सकता है.

चालान और कार्रवाई का भी खतरा

टोल प्लाजा पर लगे कैमरे और सेंसर वाहनों की पहचान और निगरानी में मदद करते हैं. गलत लेन में जाने पर सिस्टम अलर्ट दे सकता है. इके बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वाले चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान या ई-चालान कर सकती है.

इन गलतियों से लग सकता है दोगुना टोल

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दोगुने टोल से बचने के लिए क्या करें

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