GST on Cold Drink: ठंडी नहीं अब लगेगी गर्म! कोल्ड ड्रिंक पर जीएसटी सुन पीना ही छोड़ देंगे

GST on Cold Drink: कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. सरकार ने कोल्ड ड्रिंक्स को 40% जीएसटी स्लैब में ला दिया है. जिससे अब इनको पीने के लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी.
GST on Cold Drink

कोल्ड ड्रिंक पर बढ़ी जीएसटी

GST on Cold Drink: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में वाहनों पर लागू जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा. सरकार ने जीएसटी में कई बड़े बदलाव किए हैं. जिसका आम जन पर सीधा असर पड़ेगा. सरकार ने जीएसटी स्लैबों को भी कम कर दिया है. अब 5% और 18% के दो स्लैब हैं, इसके साथ 40% स्लैब है और इसमें सिन या लग्जरी गुड्स को शामिल किया गया है. इस बदलाव के बाद कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफीनयुक्त ड्रिंक्स की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

कोल्ड ड्रिंक पर लगेगी 40% जीएसटी

कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. सरकार ने कोल्ड ड्रिंक्स को 40% जीएसटी स्लैब में ला दिया है. जिससे अब इनको पीने के लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी. पहले कोल्ड ड्रिंक पर 28% थी, जो अब बढ़ गई है. इसके साथ-साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफीनयुक्त ड्रिंक्स को भी कैटिगरी में शामिल कर दिया है. जिससे इनकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है. फल के जूस या गुजे वाले ड्रिंक्स को 5% स्लैब में किया गया है. इसके अलाबा तंबाकू, शराब और पान मसाला को भी सिन गुड्स की लिस्ट में जोड़ दिया गया है. इससे पहले तंबाकू 28% के स्लैब में आती थी.

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सरकार ने खत्म किए कुछ स्लैब

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी स्लैब कम करने का ऐलान किया था. जीएसटी काउंसिल ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 28% और 12% को सरकार ने हटा दिया है. इससे पहले 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब थे. लेकिन अब 5% और 18% के दो स्लैब के तहत ही सभी सर्विस पर टैक्स लगाया जाएगा. इसके साथ लक्जरी आइटम वाला 40% का एक और स्लैब है, जो प्रीमियम प्रोड्कट्स और सर्विस पर लागु होगा. इसी स्लैब में अब आईपीएल को भी शामिल कर दिया गया है. 

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