बिहार में SIR के बाद आप भी बनवाना चाहते हैं वोटर कार्ड? ये सभी डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड
Voter Card: बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते इलेक्शन कमीशन ने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत 18 साल या ऊपर के वोटर्स के लिए नए वोटर कार्ड बनाए जाएंगे. इस प्रक्रिया को स्पेशल इनरोलमेंट रिविजन नाम दिया गया है. इस प्रोसेस यह पक्का किया जाएगा कोई भी 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति बिना वोटर कार्ड के न रह जाए.
कौन-कौन कर सकता है अप्लाई?
इसके लिए वे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं या होने वाले हैं. ऐसे लोग जिनका नाम अभी तक किसी भी वोटर विस्ट में नाम नहीं है. इसके साथ वे लोग जो वोटर कार्ड में अपना पता बलवाना चाहते हैं.
कैसे करें अप्लाई?
नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट nvsp.in पर जाएं. इसके बाद फॉर्म 6 में अपनी पूरी जानकारी भर दें. आखिर में आपको एक ‘रेफरेंस आईडी’ (Reference ID) मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं. वहीं, ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए अपने नजदीकी BLO या इलेक्शन ऑफिस में जाएं. वहां से ‘फॉर्म 6’को भर कर जमा करें.
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अप्लाई के लिए जरूरी दस्तावेज
पासपोर्ट साइज फोटो: दो हाल की रंगीन तस्वीरें.
पहचान का प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र.
पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, पानी का बिल, बिजली का बिल, बैंक पासबुक या किराए का एग्रीमेंट.
जन्म प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट या कोई अन्य दस्तावेज जो आपकी जन्मतिथि की पुष्टि करता हो.