अब Reel बनाने पर भी लगेगा टैक्स, Income Tax Dept ने जारी किया क्रिएटर्स के लिए प्रोफेशनल कोड
अब Reel बनाने पर भी लगेगा टैक्स
New GST Rule: आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का ज़रिया नहीं रह गया है, बल्कि कमाई का बड़ा रास्ता भी बन चुका है. खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स के ज़रिए कई लोगा हज़ारों-लाखों की कमाई कर रहे हैं. लेकिन अब सरकार ने इस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि अब सरकार क्रिएटर्स पर भी लाइक्स और ब्रॉड डील्स के आधार टैक्स लगाने जा रही है.
इनकम टैक्स की रडार पर रील्स क्रिएटर्स
जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रील्स क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई को ट्रैक करने के लिए एक नया प्रोफेशनल कोड 16021 लागू किया है. इसके बाद अब ऐसे क्रिएटर्स को अपनी पूरी इनकम से ITR में दिखानी होगी. इससे पहले केवल कंपनियां ही इनका टीडीएस काटती थी. लेकिन अब इसमें बदलाव हो रहा है.
मध्य प्रदेश में ही 300 से ज्यादा रील्स क्रिएटर्स अब टैक्स विभाग की निगरानी में आ गए हैं. राज्य में करीब 2,000 इन्फ्लुएंसर्स रील्स और ब्रांड्स से कमाई कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में 2020 में केवल 10 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे. लेकिन यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 40 लाख पहुंच गया.
क्यों उठाया गया यह कदम?
अब तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई का सही आंकड़ा टैक्स विभाग तक नहीं पहुंच पाता था. वे अपनी आय को अन्य प्रोफेशनल कैटेगरी में दिखाते थे, जिससे सरकार को असली स्रोत का पता नहीं चल पाता था. लेकिन जैसे-जैसे सोशल मीडिया क्रिएटर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, वैसे-वैसे सरकार ने भी इस क्षेत्र पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है.
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