10 साल से ऊपर के नाबालिग बच्चों को भी मिली बैंकिंग की आज़ादी, RBI ने किया ऐलान

केंद्रिय बैंक ने 21 अप्रैल को कहा कि यदि कोई बच्चा 10 साल या उससे अधिक उम्र का है और पैसे की समझ रखता है, तो वह खुद बैंक में अपना सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है.
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Child Account: RBI ने देश के बच्चों और उनके माता-पिता के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब 10 साल और उससे ऊपर की उम्र के बच्चे खुद से बैंक अकाउंट खोल और उसे चला सकेंगे. आरबीआई के इस कदम बच्चों में फाइनेंशियल जागरूकता बढ़ेगी. केंद्रिय बैंक ने 21 अप्रैल को कहा कि यदि कोई बच्चा 10 साल या उससे अधिक उम्र का है और पैसे की समझ रखता है, तो वह खुद बैंक में अपना सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है.

बच्चों के अकाउंट में मिलेंगी सभी सुविधाएं

बैंक 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को खाता खोलने व चलाने की सुविधा तो देगी ही. साथ ही इन खातों में इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, और चेक बुक जैसी सुविधाएं भी दे सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह बैंक की पॉलिसी और बच्चे की समझदारी पर निर्भर करेगा. हर बच्चा इन सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होगा. हालांकि, इस फैसले को लागू करने के लिए हर बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के अनुसार शर्तें तय करेगा.

ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं

आरबीआई ने बच्चों के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं दी है. इन अकाउंट्स का बैलेंस आप जीरो नहीं रख सकते हैं. RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई 2025 तक अपनी मौजूदा पॉलिसी में बदलाव करें या नई पॉलिसी बनाएं, जिससे यह नियम प्रभावी हो सकें. साथ ही, हर नए माइनर अकाउंट खोलते समय उचित जांच और निगरानी भी जरूरी होगी.

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बच्चों में बढ़ेगी फाइनेंशियल समझ

इस फैसले से बच्चों को ना सिर्फ फाइनेंशियल आज़ादी मिलेगी, बल्कि वे छोटी उम्र से ही पैसे की प्लानिंग, बचत और खर्च की समझ भी विकसित कर सकेंगे. यह निर्णय डिजिटल युग के बच्चों को और अधिक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. साथ ही, पैरेंट्स के लिए भी यह संतोष की बात है कि उनका बच्चा अब पैसों की अहमियत को जल्दी समझ सकेगा.

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