VIP कल्चर पर सरकार का बड़ा एक्शन! अब सरकारी अफसरों को भी देना होगा टोल टैक्स, नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

VIP Culture Toll Policy: रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सड़क परिवहन मंत्रालय को टोल छूट पाने वाली कैटेगरी को खत्म करने या कम करने का सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य वीआईपी कल्चर को समाप्त करना है.
NHAI new rule

सरकारी अफसरों को भी देना पड़ सकता है टोल टैक्स

Government Officials to Pay Toll Tax: नेशनल हाइवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और NHAI समय-समय पर इसके नियमों में जरूरी बदलाव करता रहता है. इसी बीच नेशनल हाईवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है. हाल ही में सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बदलाव किया था, जिसके बाद अब एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल, केंद्र सरकार टोल टैक्स में छूट पाने वाले लोगों की सूची (कैटेगरी) को कम करने की योजना तैयार कर रही है.

जानकारी के अनुसार, यदि NHAI इस नए नियम को लागू करता है, तो सरकारी अधिकारियों और VIP कैटेगरी वाले लोगों को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा और उन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी.

VIP कल्चर खत्म करने की तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सड़क परिवहन मंत्रालय को टोल छूट पाने वाली कैटेगरी को खत्म करने या कम करने का सुझाव दिया है, जिसका उद्देश्य वीआईपी कल्चर को समाप्त करना है. फिलहाल प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और टोल से छूट प्राप्त वाहनों की संख्या को धीरे-धीरे घटाया जा सकता है.

Fastag Annual Pass इस्तेमाल करने का सुझाव

खबरों के अनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और राज्यों को पत्र लिखकर एक नया सुझाव दिया है. इस सुझाव के तहत सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि वे सफर के दौरान टोल टैक्स में छूट मांगने के बजाय ‘फास्टैग एनुअल पास’ (Fastag Annual Pass) का इस्तेमाल करें. कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए इस सालाना पास का पूरा खर्च बाद में उनका विभाग वापस कर देगा, जिससे कर्मचारियों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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अभी टोल टैक्स से किसे मिलती है छूट?

  • बता दें कि नियमों के तहत अभी देश के 25 बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों और उनके काफिले के वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है.
  • इनके अलावा ड्यूटी पर तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों की गाड़ियों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, शव वाहनों और हाईवे प्रोजेक्ट की जांच करने वाले वाहनों को भी टोल टैक्स से पूरी छूट मिली हुई है.

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