महंगी होगी सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक!35% तक लगेगी GST, 21 दिसंबर को होगा फैसला

अभी कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी लगती है, जिसे बढ़ा कर 35% करने की सिफारिश की गई है. इसके बाद इन सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है.
GST Rates

महंगी होगी सिगरेट

GST Rates: मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश की है. अभी कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी लगती है, जिसे बढ़ा कर 35% करने की सिफारिश की गई है. इसके बाद इन सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है.

जीएसटी दरों पर आखिरी फैसला 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्ष्ता में जैसलमेर में होगी. इसी मीटिंग में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रेट रेशनलाइजेशन की रिपोर्ट को पेश करेंगे. इस मीटिंग में जीएसटी रेट्स पर आखिरी फैसला होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जीओएम ने सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना ली है, जिनकी किमतों में बदलाव होगा. इस लिस्ट में कुल में 148 प्रोडक्ट्स के शामिल किए जाने की संभावना है.

नया जीएसटी स्लैब होगा जारी

जीएसटी अब तक चार स्लैब में लगती थी, जिसमें 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब शामिल थे. इन सभी को आगे भी जारी रखा जाएगा. जीओएम महंगे प्रोडक्ट्स के लिए एक नए 35% के जीएसटी स्लैब की सिफारिश कर रहा है. काउंसिल इस महंगे स्लैब में कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू के अन्य प्रोडक्ट्स को शामिल कर सकती है.

कपडे भी होंगे महंगे

जीएसटी काउंसिल रेडिमेड कपडों पर भी जीएसटी बढ़ा सकती है. इसमें 1500 तक की कीमत वाले कपडों पर 5% जीएसटी, 1500 से 10000 की कीमत वाले कपडों पर 18% और 10000 से ज्यादा कीमत वाले कपड़ो पर 28% जीएसटी बढ़ने की संभावना है.

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जीएसटी कंपनसेशन पर समय की मांग

जीएसटी कंपनसेशन पर बनी मंत्री-समूह ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है. यह रिपोर्ट पहले 31 दिसंबर तक प्रस्तुत की जानी थी. रिपोर्ट को तैयार करने में समय लगने का कारण कानूनी और तकनीकी मुद्दों को बताया गया है.

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