क्या होगा जब Bank Locker में रखे लाखों रुपए दीमक चट कर जाए? जानें RBI की गाइडलाइन

RBI: अक्सर हम बैंक लॉकर का इस्तेमाल अपने जरुरी दस्तावेज और कीमती सामानों को सेफ रखने के लिए करते हैं. जहां हम बैंक को उस लॉकर के सामान को सुरक्षित रखने का किराया देते हैं.
RBI Bank Locker Rules

बैंक लॉकर का इस्तेमाल अपने जरुरी दस्तावेजों को सेफ रखने के लिए

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा में एक बैंक के लॉकर में लाखों रुपए रखे गए थे. नोएडा (Noida) के सेक्टर 51 में स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक (Citizen Cooperative Bank) के लॉकर में रखे 5 लाख रूपए रखे गए थे. लेकिन जब लॉकर मालिक ने इसे खोला उन रुपयों को दीमक खा चुकी थी. आग बबूला हुआ लॉकर मालिक बैंक मैनेजर के पास पहुंचा. मगर जो बैंक मैनेजर ने कहा उसे सुन लॉकर मालिक दंग रह गया.

ऐसा क्या बोला बैंक मैनेजर ने

बैंक लॉकर में करीब 3 महीने तक लाखों रुपए रखे गए थे. कस्टमर ने जब इसे खोला तो लॉकर में रखे लाखों रुपयों को दीमक खा गई थी. इसके बाद गुस्से में लाल कस्टमर बैंक मैनेजर के पास पहुंचा. रुपयों को दीमक द्वारा खाने की जानकारी कस्टमर ने मैनेजर को दी. उसने अपने रुपए वापस दिए जाने की मांग बैंक मंजर से की, लेकिन बैंक ने उसे एक रुपए भी वापस नहीं किए.

बैंक शाखा प्रबंधक आलोक ने नियमों को हवाला देते हुए रूपए दिलाने से साफ इनकार कर दिया. प्रबंधक ने RBI की गाइडलाइंस के अनुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके साथ ही बैंक के अन्य लॉकर होल्डरों को भी अपने-अपने लॉकर की जांच करने के लिए बुलाया. जिससे पता चल सके कि अन्य लॉकरों में भी तो दीमकों का प्रकोप तो नहीं हुआ है.

बैंक लॉकर के लिए RBI की गाइडलाइन

अक्सर हम बैंक लॉकर का इस्तेमाल अपने जरुरी दस्तावेज और कीमती सामानों को सेफ रखने के लिए करते हैं. जहां हम बैंक को उस लॉकर के सामान को सुरक्षित रखने का किराया देते हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 1 जनवरी, 2022 से बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जवाबदेही के संबंध में नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर में आगजनी, चोरी, बिल्डिंग के ढहने या बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी करने पर बैंक हर्जाना देगा.

इसके लिए बैंकों की देनदारी लॉकर के वार्षिक किराए से 100 गुना अधिक होगी. यानी अगर कोई ग्राहक बैंक लॉकर में सामान रखने का 2000 रुपए किराया देता है तो बैंक उसे हर्जाने के तौर पर 2 लाख रुपए देगा.

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RBI की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि बैंक लॉकर में नकदी या करेंसी नहीं रख सकते हैं. इसलिए लॉकर में नोट दीमक खा जाए या किसी अन्य वजह से खराब हो जाएं तो ऐसी स्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इसके लिए बैंक ग्राहक को मुआवजा नहीं देगा क्योंकि ग्राहक ने बैंक के नियमों का उल्लंघन किया है.

RBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंक और ग्राहक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. इसमें ग्राहक को डिटेल में यह जानकारी दी जाती है कि वह लॉकर में क्या सामान रख सकता है. अक्सर लोग बैंक लॉकर में ऐसी चीजें रख देते हैं, जो कानूनी तौर पर वैध नहीं हैं.

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