PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी वापस भी ले सकती है सरकार, ना करें ये गलती

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को केवल एक बार ही सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. इसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं.
PM Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसके तहत सीएलएसएस के जरिए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो पहली बार मकान खरीद रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं. हालांकि, लोग यह नहीं जानते कि कुछ मामलों में सरकार इस सब्सिडी को वापस भी ले सकती है. ऐसे में लोगों को योजना की शर्तों और संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए.

कब वापस ली जा सकती है सब्सिडी?

अगर कर्ज लेने वाला व्यक्ति बैंक को समय पर लोन की किस्तें नहीं चुकाता तो लोन एनपीए बन जाता है, तब सरकार सब्सिडी को वापस ले सकती है. अगर किसी को सब्सिडी मिल चुकी है. उसके मकान का काम पूरा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी सब्सिडी को सरकार वापस ले सकती है.

जब कोई व्यक्ति अपने मकान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाता है. तब भी सब्सिडी वापस ली जा सकती है. कर्ज लेने वाले बैंक को मकान का निर्माण पूरा होने के एक साल या 36 महीनों के अंदर प्रमाण पत्र देना होता है.

एक परिवार में केवल एक सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को केवल एक बार ही सब्सिडी का लाभ मिल सकता है. इसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं. अगर परिवार का कोई सदस्य पहले से ही इस योजना का लाभ ले चुका है, तो अन्य सदस्य को सब्सिडी नहीं मिलेगा. जब सरकार सब्सिडी वापस ले लेती है, तो लोन लेने वाले को मूल ब्याज दर पर लोन चुकाना पड़ता है. इससे उसकी ईएमआई बढ़ जाती है.

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