1 जुलाई से बदल गया Sim Card पोर्ट कराने का नियम, अब लागू हुआ ये नया रूल

MNP New Rules: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधिसूचना के अनुसार, सिम कार्ड को पोर्ट कराने के नए नियमों को 1 जुलाई से देशभर में लागू कर दिया गया है. ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम को पहले से और ज्यादा सख्त बना दिया है.
Mobile Number Portability

प्रतीकात्मक तस्वीर

MNP New Rules: एक जुलाई से देश में कई नए बदलाव हो रहे हैं. जिनमें भारतीय कानून की तीन आपराधिक कानून प्रमुख हैं. इसके अलावा भी कई अन्य बदलाव हुए हैं, जिसमें दूरसंचार से जुड़ा हुए एक नया नियम भी लागू हो चुका है. दरअसल, ये मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक बड़े काम की खबर है. बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में मोबाईल फोन में इस्तेमाल किए जाने वाले सिम कार्ड को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

इन्हीं बदलाओं में से एक था सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी के नियम को बदलना. सिम कार्ड को पोर्टेबिलिटी या मोबाइल नंबर पोर्टेबिलीटी ( MNP) के नए नियम 1 जुलाई से देशभर में लागू होने जा रहे हैं. पिछले कुछ समय में ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं.  करोड़ों सिम यूजर्स की सुरक्षा और गोपनियता को ध्यान में रखते हुए TRAI की तरफ से सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया है. अगर आप अपने सिम कार्ड को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो आपको अब इन नए नियमों को फॉलो करना होगा.

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1 जुलाई से बदलेंगे MNP के नियम

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधिसूचना के अनुसार, सिम कार्ड को पोर्ट कराने के नए नियमों को 1 जुलाई से देशभर में लागू कर दिया गया है. ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम को पहले से और ज्यादा सख्त बना दिया है. जिससे यूजर्स की सुरक्षा और गोपनियता पर ज्यादा खतरा नहीं होगा. अभी तक मोबाइल फोन यूजर्स बेहद आसानी से मोबाइल नंबर को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते थे लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है.

सिम पोर्ट कराने के लिए देने होंगे ये कागजात

अब अगर कोई यूजर अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना चाहता है तो उसे पहले इसके लिए एक आवेदन जमा करना होगा. इसके बाद यूजर्स को कुछ समय इंतजार करना होगा. मोबाइल नंबर यूजर्स को अपनी पहचान और सभी डिटेल्स को वेरिफाई कराना होगा. यूजर्स को एक ओटीपी भी दिया जाएगा. जिसका इस्तेमाल वे पोर्टेबिलिटी के दौरान कर सकेंगे. नया सिम लेते समय यूजर्स को आवश्यक पहचान पत्र के साथ एड्रेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा. इसके अलावा यूजर्स को बायोमेट्रिक विरेफिकेशन भी किया जाएगा.

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