प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में किन लोगों को गवाह नहीं बनाया जा सकता, जानें नियम
इन लोगों को नहीं बनाया जा सकता गवाह
Property Rules: हर रोज देश में लाखों-करोड़ों की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है. किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एक बड़ा ही जरूरी प्रोसेस है. इसके बिना किसी भी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रोशन का प्रोसेस इंडियन रजिस्ट्रोशन एक्ट 1908 के तहत होता है. इसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रोशन के सभी नियमों के बारे नें बताया गया है.
गवाह प्रॉपर्टी रजिस्ट्रोशन का सबसे अहम हिस्सा होता है. बिना गवाह के किसी भी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. गवाह बनने के लिए भी कई नियम हैं. जिन्हें माने बिना आप गवाह नहीं बन सकते हैं. आइए जानते हैं किन लोगों को आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रोशन के दौरान गवाह नहीं बना सकते हैं.
इन लोगों को नहीं बना सकते गवाह
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रोशन के लिए गवाह बनने के लिए कई नियम बनाए गए हैं. जिस दायरे के बाहर रहने वाले लोगों को गवाह नहीं बनाया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान गवाह को रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजुद रहना होता है. गवाह बनने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल या ज्यादा होनी चाहिए. 18 साल से कम उम्र के लोगों को गवाह नहीं बनाया जा सकता है.
प्रॉपर्टी को खरीदने वाला और बेचने वाले व्यक्ति को भी गवाह नहीं बनाया जा सकता है. इन दो व्यक्तियों के अलावा कोई और गवाह बनना चाहिए. इसके अलावा गवाह बनने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए. ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उसे गवाह नहीं बनाया जा सकता है.
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गवाह को देनी होती पूरी जानकारी
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रोशन के लिए जब गवाह पेश करते हैं तो उन्हें अपनी पहचान और अन्य जानकारी सब-रजिस्ट्रार को देनी होती है. इसके लिए गवाह को अपना पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और बायोमेट्रिक भी स्कैन कराना पड़ता है. यह सब करने के बाद ही गवाह बना जा सकता है.