Raipur Local News: रायपुर. छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने भू-संपदा परियोजनाओं में आबंटियों के हितों की सुरक्षा और रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है.
गवाह बनने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल या ज्यादा होनी चाहिए. 18 साल से कम उम्र के लोगों को गवाह नहीं बनाया जा सकता है.