Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के घरवालों ने ‘स्लो पॉइजन’ से मौत के लगाए थे आरोप, अब ADM ऑफिस ने भेजी चिट्ठी, दर्ज होंगे बयान

Mukhtar Ansari News: मुख्तार अंसारी की मौत की जांच कर रही टीम ने माफिया के परिजनों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है. एडीएम वित्त राजेश कुमार ने बताया कि मुख्तार के परिजनों को 15 अप्रैल तक समय दिया गया है.
Mukhtar Ansari

मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)

Mukhtar Ansari: उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. एक ओर जहां मुख्तार अंसारी के परिवार का कहना है कि उसे जेल में धीमा जहर देकर मारा गया है. वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष ने मुख्तार की मौत को सांस्थानिक हत्या करार दिया है. बता दें कि आरोप-प्रत्यारोप के बाद मुख्तार की मौत को लेकर न्यायिक और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे. उसी क्रम में अब जांच टीम ने मुख्तार अंसारी के परिजनों को अपना बयान दर्ज कराने के लिए चिट्ठी भेजी है.

जानकारी के मुताबिक, मुख्तार अंसारी की मौत की जांच कर रही टीम ने माफिया के परिजनों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है. एडीएम वित्त राजेश कुमार ने बताया कि मुख्तार के परिजनों को 15 अप्रैल तक समय दिया गया है. वो एडीएम ऑफिस आकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं. वहीं न्यायिक जांच के लिए सिविल जज ने लेटर जारी कर उन्हें 20 अप्रैल तक समय दिया है.

ये भी पढ़ेंः हेमा मालिनी के खिलाफ बयान पर रणदीप सुरजेवाला को नोटिस, EC ने की मल्लिकार्जुन खड़गे से कार्रवाई की मांग

कार्डियक अरेस्ट से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को तबीयत बिगड़ी थी. मुख्तार को उल्टी होने के बाद बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई. वहीं, माफिया के परिवार का कहना है कि उसे जेल में धीमा जहर देकर मारा गया है. बता दें कि मुख्तार ने भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उसे जेल में धीमा जहर देने की बात कही थी.

अपराध की दुनिया का रहा बेताज बादशाह

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से अधिक मामले दर्ज थे. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, गुंडा एक्ट, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल हैं. इनमें से उसे आठ मामलों में अंसारी को सजा हो चुकी थी.

ज़रूर पढ़ें