Rahul Gandhi: “जज साहब मेरी छवि खराब करने की कोशिश…”, कोर्ट में बोले- राहुल गांधी, अमित शाह से जुड़ा है मामला

Rahul Gandhi: कोर्ट में दायर परिवाद पर राहुल गांधी ने अपनी ओर से कहा कि परिवाद में कहे गए कथन झूठे और निराधार है. मेरी और पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया गया.
Rahul Gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी

Rahul Gandhi In Defamation Case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्‍होंने यहां अदालत के सामने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया. जज के सामने राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो परिवाद दायर किया गया है, उसमें कही गई सभी बातें झूठी और निराधार हैं. उनकी छवि को खराब के गलत राजनीतिक इरादे से यह याचिका दायर की गई है. राहुल को सुनने के बाद जज की ओर से मामले की अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई.

कोर्ट में दायर परिवाद पर राहुल गांधी ने अपनी ओर से कहा कि परिवाद में कहे गए कथन झूठे और निराधार है. मेरी और पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दायर किया गया गया. मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे झूठे हैं. राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला की ओर से मीडिया को यह जानकरी दी गई. उन्‍होंने बताया कि केस की अगली तारीख 12 अगस्‍त 2024 को तय की गई है, जिसमें परिवादी अपने साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करेंगे.

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क्या है यह मामला?

सुनवाई में हाजिर होने के लिए राहुल गांधी शुक्रवार को पहले लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जहां से वह कार से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए और सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए. बता दें कि कांग्रेस नेता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा चल रहा है. यह मामला साल 2018 के अगस्त महीने का है. जब बीजेपी नेता और सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. विजय मिश्र ने राहुल पर आरोप लगाया था कि 8 मई को कर्नाटक के बेंगलुरू में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी.

फरवरी में कोर्ट ने दे दिया था जमानत

इस मामले से जुड़े बयान व साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने IPC की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए बुलाया था. जिसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और 20 फरवरी को जमानत ले ली थी. गौरतलब है कि इसी महीने कि 2 तारीख को राहुल गांधी कि MP-MLA कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे क्योंकि उस समय लोकसभा का सत्र चल रहा था. जिसको देखते हुए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से 26 जुलाई की तारीख मांगी थी.

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