अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी, सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला
राहुल गांधी
Rahul Gandhi: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है. साल 2018 में वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि सुल्तानपुर विशेष अदालत ने राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया है.
Special MP/MLA Court in Sultanpur dismisses defamation case against Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi. Rahul Gandhi appeared before the court for the verdict in a 2018 criminal defamation case. https://t.co/o6umo4uKqv
— ANI (@ANI) October 26, 2026
क्या है पूरा मामला?
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया था. उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु में राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. कांग्रेस नेता ने कहा कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं. उच्चतम न्यायालय ने जज लोया मामले का जिक्र भी किया था. यही वजह है कि मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह की किसी भी तरह की विश्वसनीयता है.
केस की पूरी टाइमलाइन समझिए
8 मई 2018 – राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप.
4 अगस्त 2018 – बीजेपी नेता ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में मामला दर्ज कराया.
27 नवंबर 2023 – कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया.
20 फरवरी 2024 – राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली.
12 फरवरी 2026 – कांग्रेस नेता खिलाफ CrPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया.
12 मार्च 2026 – हाई कोर्ट ने निगरानी अर्जी खारिज की.
12 अक्टूबर 2026 – दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हुई.