UP News: सपा नेता आजम खान को फिर झटका, डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में 10 साल की जेल, 14 लाख का लगा जुर्माना
UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान(Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. रामपुर के डूंगरपुर मामले में आजम खान को सजा सुना दी गई है. कोर्ट ने गुरुवार, 30 जून को डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक और केस में आजम खान को 10 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई और अन्य धाराओं में 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने उनके करीबी ठेकेदार बरेली निवासी बरकत अली को भी सजा सुनाई है. कोर्ट ने बरकत अली को 7 साल की जेल और 6 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.
2019 में BJP की सरकार आने पर दर्ज हुआ था केस
दरअसल, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डूंगरपुर में आसरा आवास का निर्माण किया कराया गया था. जहां पर यह आवास बनाए गए थे, वहां पर पहले से ही कुछ मकान बने हुए थे. इन मकानों की जमीन को सरकारी बताकर साल 2016 में ध्वस्त कर दिया था. वहीं साल 2019 में राज्य में BJP की सरकार आने पर रामपुर के थाना गंज में इस मामले में एक दर्जन से अधिक अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए. इसमें सपा नेता आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर आरोप लगाया गया था कि घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और लूटपाट की करते हुए जबरन घर पर कब्जा कर लिया.
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सीतापुर जेल में बंद आजम खान VC के जरिए हुए पेश
केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट(सेशन ट्रायल) में हुई. बीते बुधवार को कोर्ट ने आजम खान और बरकत अली को दोषी करार दे दिया था. अब गुरुवार को दोनों को सजा सुना दी. विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए डाक्टर विजय कुमार की अदालत में सीतापुर जेल से आजम खान और रामपुर जेल से ठेकेदार बरकत अली वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से में पेश हुए.
आजम खान पर लगाई गई धाराएं
392 IPC में 10 साल का कठोर कारावास और 7 लाख जुर्माना
452 IPC में 7 साल का कठोर कारावास और 5 लाख जुर्माना
504 IPC में 2 साल का कारावास और 1 लाख जुर्माना
506 IPC में 2 साल का कारावास और 1 लाख जुर्माना
बरकत अली ठेकेदार पर लगाई गई धाराएं
392 IPC में 7 साल का कठोर कारावास और 3 लाख जुर्माना
452 IPC में 6 साल का कठोर कारावास और 2 लाख जुर्माना
504 IPC में 2 साल का कारावास और 50 हजार जुर्माना
506 IPC में 2 साल का कारावास और 50 हजार जुर्माना