Uttarakhand News: दंगाइयों से संपत्ति के नुकसान की होगी भरपाई, धामी कैबिनेट में इस एक्ट पर लगी मुहर
Uttarakhand News: दंगाइयों के खिलाफ उत्तराखंड की धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी हिंसा के बाद बड़ा फैसला लिया है. धामी कैबिनेट ने ‘सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट’ को मंजूरी दे दी है.
जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड कैबिनेट एक अध्यादेश लेकर आई है. इसके तहत अगर किसी ने हड़ताल और दंगा के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाई तो उसे ही इसकी भरपाई करनी होगी. ‘सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट’ को मंजूरी के लिए सरकार राज्यपाल के पास भेजेगी.
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कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड सरकारी एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी, अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने जैसे कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. इसके अलावा मीटिंग में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया है। इसके तहत अगर कोई निजी जमीन पर उगे पेड़ों की कटाई करना चाहता है तो उसे इसके लिए वन विभाग से इजाजत नहीं लेनी होगी।
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यूपी मॉडल को फॉलो कर रहीं धामी सरकार
उत्तराखंड में अध्यादेश लागू होने के बाद हड़ताल और दंगा के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी ऐसा ही अध्यादेश लेकर आई थी. जिसके बाद से यूपी में दंगाइयों से वसूली की जा रही है. सरकार कई अपराधियों की सपंत्तियां भी नीलाम कर चुकी है.
हल्द्वानी में दंगाइयों ने मचाया था उत्पात
गौरतलब है कि 8 फरवरी को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हिंसा भड़क गई थी. अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था. घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी.