सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मान रहे ट्रंप! अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर 15 परसेंट किया

ट्रंप ने नए कानून (सेक्शन-122) का इस्तेमाल करके ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है. इसकी अधिकतम सीमा(15%) ही है. ये टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा. लेकिन ये टैरिफ सिर्फ 150 दिनों तक ही लागू रहेगा. अगर इसे आगे बढ़ाना है तो ट्रंप को इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी.
US President Donald Trump (File Photo)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(File Photo)

Trump on Global Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने ग्लबोलट टैरिफ 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है. ट्रंप ने बताया कि ये कदम पूरी तरह से कानूनी है.

‘कई दशकों से अमेरिका को लूट रहे थे’

ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है. ट्रंप ने पोस्ट किया, ‘मैं उन देशों पर लगाए गए 10% वैश्विक टैरिफ को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 15% कर रहा हूं, जो कई दशकों से बिना किसी दंड के अमेरिका को लूट रहे थे (जब तक मैं सत्ता में नहीं आया!). अगले कुछ महीनों के अंदर ट्रम्प प्रशासन नए और कानूनी रूप से अनुमत टैरिफ निर्धारित और जारी करेगा, जो अमेरिका को पहले से कहीं महान बनाने की हमारी असाधारण रूप से सफल प्रक्रिया को जारी रखेगा.’

नाराज होकर लगाया था 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ

इसके पहले शुक्रवार को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के दुनिया के सभी देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था. अमेरिकी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं है. यह अधिकार सिर्फ संसद को है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10 प्रतिशत कर दिया था. जिसके बाद अब उन्होंने ग्लोबल टैरिफ को भी बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है.

150 दिनों तक ही लागू रहेगा 15 प्रतिशत टैरिफ

ट्रंप ने नए कानून (सेक्शन-122) का इस्तेमाल करके ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है. इसकी अधिकतम सीमा(15%) ही है. ये टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा. लेकिन ये टैरिफ सिर्फ 150 दिनों तक ही लागू रहेगा. अगर इसे आगे बढ़ाना है तो ट्रंप को इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी.

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