Chhattisgarh: राजनांदगांव में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले को हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सचिव और कलेक्टर को भेजा नोटिस

Chhattisgarh News: राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा छात्राओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उन्हें जेल भेजने की धमकी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है.
Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Chhattisgarh News: राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा छात्राओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उन्हें जेल भेजने की धमकी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने डीईओ के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे अशोभनीय और निदनीय बताया है. विस्तार न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मामले में जवाब तलब किया गया है.

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में 11 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला, रजत कुमार बने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव

घटना 4 सितंबर 2024 की है, जब छात्राएं शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर डीईओ से मिलने गई थीं। इस पर डीईओ ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वे जेल जाएंगे. यह घटना शिक्षक दिवस से एक दिन पहले हुई, जब छात्राएं केवल अपने स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रही थीं. छात्राओं की इस जायज मांग के जवाब में डीईओ का व्यवहार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से छाया रहा.

जनहित याचिका के तौर पर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में लिया और मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की है. कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव और डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ज़रूर पढ़ें