4 साल बाद 13 लोगों की जान लेने वाले बस ड्राइवर को कोर्ट ने दी सख्त सजा, हर मौत पर 10-10 साल की जेल

Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत के जिम्मेदार बस ड्राइवर को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने हर मौत पर ड्राइवर को 10-10 साल के लिए जेल भेजा है.
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ग्वालियर खंडपीठ

Gwalior (अनिल गौर): मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. साल 2021 में एक ऑटो को बस ने टक्कर मार दी थी. इस हादसे में 12 महिलाओं समेत ऑटो ड्राइवर की जान चली गई थी. 13 लोगों की जान जाने के केस में कोर्ट ने बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को दोषी पाते हुए हर मौत पर 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई है.

चार साल पहले हुआ था हादसा

आज से चार साल पहले मध्य प्रदेश में दर्दनाक हादसा हुआ था. 23 मार्च 2021 को 12 महिलाओं को लेकर एक ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क की तरफ जा रहा था. इस दौरान मुरैना से ग्वालियर की तरफ आ रही बस ने ऑटो को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में 12 महिलाओं और ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही 9 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि 3 महिलाओं ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया था.

आंगनबाड़ी से लौट रही थी महिलाएं

सभी महिलाएं आंगनबाड़ी से खाना बनाकर वापस लौट रही थीं. इस दौरान हादसा हो गया था. हादसे के बाद ग्वालियर आरटीओ को सस्पेंड भी कर दिया गया था.

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कोर्ट ने सुनाई सजा

इस हादसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को दोषी करार देते हुए प्रत्येक मौत के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई है. यह सजा एक साथ चलेगी. इसके अलावा आरोपी पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा. इस केस में पुरानी छावनी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायायल में चालान पेश किया था.

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