Madhya Pradesh में न्यू ट्रांसफर पॉलिसी जारी, मंत्रियों को मिली कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादले की पावर
सीएम मोहन यादव
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. राज्य सरकार ने संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है. इस पॉलिसी के तहत अब अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेंगे. साथ ही एक बार फिर विभागीय मंत्री को तबादले की शक्ति मिल गई है. कर्मचारी लंबे समय से न्यू ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे.
मध्य प्रदेश की न्यू ट्रांसफर पॉलिसी
- लोकायुक्त संगठन/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस की तरफ से शासकीय सेवक के खिलाफ अगर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही शुरू होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि में तबादला किया जा सकेगा.
- निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति (सामान्य/अनिवार्य/स्वैच्छिक), पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है, उसके ट्रांसफर हो सकेंगे.
- वहीं गंभीर रूप से बीमार मरीज या फिर गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लकवा, हार्ट के मरीज को भी उनके हिसाब से ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी.
- ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में, जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो किंतु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किये जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो, उसमें भी ट्रांसफर को प्राथमिकता रहेगी.
विभागीय मंत्रियों को मिला ट्रांसफर का पावर
न्यू ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब विभागीय मंत्री जरूरत पड़ने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर कर सकेंगे. हालांकि, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी विभागीय या अन्य जांच चल रही होगी, तो उनका तबादला नहीं किया जा सकेगा.
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लंबे समय से था इंतजार
प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से नई तबादला नीति का इंतजार था. मध्य प्रदेश में आखिरी बार तबादला नीति 2022 में आई थी. माना जा रहा है कि अब ट्रांसफर फिर से शुरू होंगे.