MP News: स्कूलों में बच्चों की पिटाई करने पर होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश में स्कूल में बच्चों से मारपीट करने पर होगी कार्रवाई
MP News: मध्य प्रदेश में अब सरकारी और निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के साथ किसी भी तरह के शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी पर एक्शन
लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी करते हुए स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट और शारीरिक दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. अपर संचालक रवींद्र कुमार सिंह की ओर से यह आदेश मंगलवार यानी 4 मार्च को जारी किया. ये आदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी पर एक्शन लेते हुए जारी किया गया. आयोग ने 4 फरवरी 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखी थी.
जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 17 (1) और 17 (2) के तहत ये निर्णय लिया गया है. धारा 17 (1) में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. वहीं धारा 17 (2) के तहत ऐसा करना दंडनीय अपराध माना गया है. इस आदेश को लागू करवाने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी. ये आदेश समान रूप से सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में लागू किए जाएंगे.