MP के इस शहर में 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी शराब, दुकान के बाहर लगाए गए पोस्टर
उज्जैन में 1 अप्रैल से नगर निगम क्षेत्र में शराबबंदी लागू
MP Liquor Ban: मध्य प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया है. इन शहरों में उज्जैन भी शामिल है. सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत 1 अप्रैल से उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शराबबंदी लागू की जा रही है. इस फैसले के चलते नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी शराब की दुकानें 31 मार्च के बाद पूरी तरह बंद हो जाएंगी.
दुकान के बाहर लगाए गए पोस्टर
जिला प्रशासन ने इस संबंध में सभी शराब दुकानदारों को सूचना पत्र जारी कर दिया है. दुकानदारों ने भी आम जनता को इस निर्णय की जानकारी देने के लिए अपनी दुकानों के बाहर सूचना के लिए पोस्टर लगाए हैं. इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि 1 अप्रैल से यह शराब की दुकान स्थायी रूप से बंद की जा रही है. आज्ञा से, मध्य प्रदेश सरकार.
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इन शहरों में भी लागू होगी शराबबंदी
उज्जैन के अलावा नगर पालिका दतिया, पन्ना, मंदसौर, मंडला, मुलताई, मैहर, नगर पंचायत अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, चित्रकूट, ओरछा, ग्राम पंचायत सीहोर जिले की सलकनपुर, दमोह जिले की बांदकपुर, कुंडलपुर और नरसिंहपुर जिले की बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द शामिल हैं.
कैबिनेट मीटिंग में लिया निर्णय
लंबे समय से प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मांग उठ रही थी. पूर्व सीएम उमा भारती ने शराबबंदी की मांग की थी. 24 जनवरी को खरगोन के महेश्वर में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी की जाएगी. शरबबंदी की घोषणा के बाद उमा भारती ने धन्यवाद दिया है.