सुप्रीम कोर्ट में Waqf Amendment Act के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 15 मई को होगी सुनवाई, सलमान खुर्शीद बोले- हम पूरी तरह तैयार

Waqf Amendment Act: मोदी सरकार ने पाक को झटका देते हुए 2 न्यूज पोर्टल के एक्स हैंडल को बैन कर दिया है. भारत सरकार ने न्यूज पोर्टल बलूचिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान पोस्ट के X अकाउंट पर रोक लगाई है.
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Waqf Amendment Act: आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं के खिलाफ होने वाली सुनवाई टल गई. अब इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 15 मई को होगी. इससे पहले 17 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी. तब SC ने केंद्र को 7 दिन के अंदर जवाब देने का समय दिया था.

इसके साथ ही इस मामले में पहली सुनवाई के समय ही सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था. आज की सुनवाई टलने पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम इस मामले के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बता दें कि 25 अप्रैल को केंद्र ने इस मामले में हलफनामा दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है. यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए. केंद्र द्वारा दाखिल 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ. इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ है.

भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक किया है. दोनों देशों के बीच इन दिनों तनाव की स्थिति बानी हुई है. इसी बीच मोदी सरकार ने पाक को झटका देते हुए 2 न्यूज पोर्टल के एक्स हैंडल को बैन कर दिया है. भारत सरकार ने न्यूज पोर्टल बलूचिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान पोस्ट के X अकाउंट पर रोक लगाई है.

बता दें कि इससे पहले भारत ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के खिलाफ यह एक्शन लिया था. इन दोनों ही नेताओं के एक्स अकाउंट पर भारत ने बैन कर दिया है.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है. भारत ने पाकिस्तान के कई न्यूज़ चैनलों, आर्टिस्टों, नेताओं के सोशल मीडिया को बैन कर दिया है.

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