MP News: एमपी में अब महिलाएं रात में भी कर सकेंगी काम, शर्तों के साथ सरकार ने दी मंजूरी

MP News: कामकाजी महिलाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब महिलाएं रात में भी शॉपिंग मॉल, बाजार और कारखानों में काम कर सकेंगी. सरकार ने इसे सशर्त मंजूरी दे दी है.
Women in Madhya Pradesh will now be able to work even at night, the state government has given conditional approval

मध्य प्रदेश में महिलाएं अब रात में भी काम कर सकेंगी, राज्य सरकार ने सशर्त मंजूरी दी

MP News: कामकाजी महिलाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब महिलाएं शॉपिंग मॉल, बाजार और कारखानों समेत दूसरी जगहों पर काम कर सकती हैं. सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल लागू कर इसे सशर्त मंजूरी दे दी है. महिलाओं को घर से आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था दी जाएगी. रात में काम के लिए महिलाओं कर्मचारियों से लिखित सहमति लेना होगी.

श्रम विभाग ने जारी किए निर्देश

मध्य प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकानों और शोरूम में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए. कारखानों के लिए समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा गया है. कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की प्रत्येक शिफ्ट में एक-तिहाई महिला सुपरवाइजर, शिफ्ट इंजार्ज या फोरमैन होना अनिवार्य है.

महिलाओं की लिखित सहमति अनिवार्य

नियोक्ताओं को कामकाजी महिलाओं के लिए कई व्यवस्थाएं करना होगा. रात्रिकालीन ड्यूटी के लिए महिला कर्मचारी की लिखित सहमति लेनी होगी. जिस कार्यस्थल पर महिलाएं काम कर रही हैं, वहां कम से कम 5 महिलाएं ड्यूटी पर रहें. महिलाओं को घर से कार्यस्थल तक लाने और छोड़ने की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी. कार्यस्थल पर स्वच्छ टॉयलेट, पेयजल, विश्राम कक्ष और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए.

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प्रवेश और निकास प्वाइंट्स पर महिला सुरक्षा गार्ड और CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. यदि ठहरने की सुविधा है, तो महिला वार्डन की निगरानी होनी चाहिए. कार्यस्थल पर ‘लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम’ का पालन अनिवार्य होगा.

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