Bhind: BEO को थप्पड़ मारने के मामले में BJP मंडल अध्यक्ष पर FIR, घटना के 16 दिन बाद पुलिस ने की कार्रवाई

घटना के दूसरे दिन स्कूल के छात्र और स्टाफ के सामने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का फूट-फूटकर रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इसमें उन्होंने अपने साथ हुई घटना को बयां किया था.
On the second day of the slapping incident, the video of the BEO crying went viral.

थप्पड़कांड के दूसरे दिन BEO का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था.

Bhind News: मध्य प्रदेश के भिंड में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी(BEO) को थप्पड़ मारने के मामले में 16 दिन बाद BJP मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर FIR दर्ज की गई है. नीरज शर्मा पर शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज किया गया है. 10 जुलाई को सीएम राइस स्कूल में गुरुपूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा ने सार्वजनिक रूप से BEO राजवीर शर्मा को थप्पड़ मार दिया था.

कांग्रेस लगातार कर रही थी कार्रवाई की मांग

पूरा मामला 10 जुलाई का है. जहां सीएम राइस स्कूल में गुरुपूर्णिमा कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम में BJP के मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा ने किसी बात को लेकर मेहगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था.

राजवीर शर्मा का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस भाजपा नेता पर कार्रवाई नहीं कर रही थी. वहीं कांग्रेस भी लगातार BJP मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर कार्रवाई की मांग कर रही थी. कांग्रेस ने कार्रवाई ना करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता पर FIR दर्ज कर ली.

BEO का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था

घटना के दूसरे दिन स्कूल के छात्र और स्टाफ के सामने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का फूट-फूटकर रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इसमें उन्होंने अपने साथ हुई घटना को बयां किया था.

BEO राजवीर शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेता उनसे टेरर फंडिंग के नाम पर 20 हजार रुपये की मांग कर रहे थे. इनकार करने पर गुस्सा हो गए और थप्पड़ मार दिया. साथ ही राजवीर ने स्कूल के प्रिंसिपल पर राजनीतिक दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया है. राजवीर शर्मा का आरोप है कि थप्पड़ मारने वाले दिन की घटना के फुटेज प्रिंसिपल ने डिलीट करवा दिए हैं.

फिलहाल मेहगांव पुलिस ने BJP मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, धमकी देने और मारपीट जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. 

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