Chhattisgarh: जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू, 5 डिसमिल से कम पर रोक, जानें क्या हैं नए रूल
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू हो गए हैं. नए नियम कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए लागू हुए हैं. नए नियम के तहत पांच डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है. यह रोक अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए के लागू की गई है. अब तक जमीन दलाल कृषि भूमि की अवैध प्लाटिंग कर बेच रहे थे, जिसे रोकना बेहद ही मुश्किल साबित हो रहा था.
पांच डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पर रोक
विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2025’ लाया गया था, जिसमें जमीनों की खरीदी और बिक्री को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए थे. इसमें 5 डिसमिल से कम आकार की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होने की बात शामिल थी. अब इस नियम के साथ ही सभी जिला पंजीयकों को आदेश जारी कर दिया गया है.
अधिकारी रहे नाकाम इसलिए लिया गया फैसला
छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री होने की छूट से अफसर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगा पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे. जमीन दलाल कृषि भूमि को किसानों से खरीदकर छोटे-छोटे हिस्से कर बेच रहे हैं, जिससे कई जगहों पर अवैध कॉलोनी बन रही थी. हालांकि, यह नियम शहरों में लागू नहीं होगा क्योंकि शहर कृषि भूमि से बाहर हैं.
बता दें कि यह नियम पहले से प्रदेश में BJP सरकार के दौरान लागू था, लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार ने इसे हटा दिया था. अब BJP सरकार ने फिर से इस नियम को दोबारा लागू किया है ताकि अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई जा सके. इस कदम से किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी और अवैध दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा.