MP News: जन विश्वास बिल 2.0 विधानसभा में पारित, कांग्रेस MLA सोहनलाल वाल्मीकि बोले- एक साल बाद भी सुधार नहीं

भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा कि मय और परिस्थिति के साथ ही कानून को भी बदलना चाहिए.
Jan Vishwas Bill 2.0 passed.

जन विश्वास बिल 2.0 पारित.

MP Assembly Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आठवें दिन आज चर्चा हुई. इस दौरान जन विश्वास 2.0 बिल पारित हो गया है. हालांकि बिल पेश होते ही कांग्रेस ने सरकार पर आंकड़े नहीं देने का आरोप लगाया. कांग्रेस विधायक सोहलाल वाल्मीकि ने कहा कि सरकार ने कोई आंकडे़ नहीं दिए. एक साल बाद भी इसमें कोई ठोस सुधार नहीं है. जनविश्वास 2.0 लाने की क्या जरूरत है.

‘कानून को कमजोर नहीं करना चाहिए, पैसे वाले बच जाएंगे’

विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने जन विश्वास 2.0 को लेकर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, ’80 धाराओं में संशोधन कर दिया गया. इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए. इसमें सिर्फ पेनल्टी लगाई जा रही है. व्यवस्था को बदला जा रहा है. गौण अपराधों को अपराध मुक्त करने पर पैसे वालों को फायदा होगा. पैसे वाले बच जाएंगे और जेल नहीं जाएंगे. न्यायाधीश का रोल ही नहीं रहा. अब अफसर ही सबकुछ तय करेगा.’

सोहलाल वाल्मीकि ने आगे कहा कि इसे एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले मंडी में सचिव कार्रवाई करेगा. यानी पैसा जमा करते रहो अपराध करते रहो. नगर निगम की जगह वरिष्ठ अधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे. कानून को हल्का किया जा रहा है.’

BJP विधायक बोलीं- समय के हिसाब से कानून बदलता है

वहीं कांग्रेस विधायक सोहलाल वाल्मीकि का भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार पहली सरकार है, जिसने पुराने कानून को बदला है. समय और परिस्थिति के साथ ही कानून को भी बदलना चाहिए. एक जैसे दो कानून नहीं होने चाहिए. इसकी चिंता की जा रही है.’

आज सदन की कार्यवाही जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होगी. इसके बाद प्रश्न काल और शून्य काल समेत दूसरी कार्यवाही की गई.

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भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर विधेयक तैयार

मध्य प्रदेश सरकार ने जन विश्वास 2.0 बिल भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम, 2023 की तर्ज पर तैयार किया है. इसमें राज्य के 12 विभागों के 20 अधिनियमों में कुल 44 उपबंधों में संशोधन किया गया है.

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