हिस्ट्रीशीटर तोमर ब्रदर्स को HC से राहत नहीं, कोर्ट ने रायपुर SP से शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब
तोमर ब्रदर्स केस में हाई कोर्ट में सुनवाई
CG News: रायपुर के हिस्ट्रीशीटर तोमर ब्रदर्स को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. तोमर बंधुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रायपुर SP को शपथ पत्र के साथ तलब किया है. कोर्ट ने उन्हें शपथ पत्र के साथ जवाब भेजने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद अगली पेशी में अग्रिम जमानत देने या नहीं देने पर आगे की सुनवाई होगी.
हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर लगाई रोक
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर के तोमर बंधुओ ने अग्रिम जमानत पर रोक लगाई है. मंगलवार को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने फिलहाल रायपुर के पुलिस अधीक्षक से इस मामले में शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है. एंटीसिपेटरी बेल को लेकर आने वाले तारीख में सुनवाई होगी. इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि रायपुर में अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के मामले में फंसे रोहित और वीरेंद्र तोमर को जमानत मिलेगी या नहीं.
हिस्ट्री शीटर तोमर ब्रदर्स फरार
रायपुर के कुख्यात बदमाश वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पुलिस रिकॉर्ड में पिछले दो महीने से फरार हैं. प्रशासन इनकी संपत्ति को कुर्क करना चाह रहा है, जिसे लेकर इन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है. फरारी के दौर में गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ही भाइयों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अग्रिम जमानत याचिका वकील के जरिए लगवाई है. इस मामले में 19 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. अग्रिम जमानत याचिका पर वकील की तरफ से अपना तर्क और पक्ष रखा गया है, लेकिन फिलहाल पुलिस का पक्ष नहीं आया है. लिहाजा हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में वैध दस्तावेज जमा करने के लिए SP को निर्देश दिए हैं. इसके बाद ही आगे सुनवाई होगी.