Indore News: यूरोप टूर बीच में छोड़ मुकर गई ट्रैवल एजेंसी, 10 साल बाद यात्री को मिला न्‍याय, एजेंसी को देना होगा मोटा हर्जाना

Indore News: 10 साल बाद कानुनी लड़ाई के बाद अधूरे यूरोप टूर का सच सामने आया अब ट्रैवल एजेंसी को यात्री को 7.29 लाख रुपए ब्‍याज सहित लौटाने होंगे.
Europe Tour

यूरोप टूर

Indore News: इंदौर निवासी जगदीश गोदानी ने थॉमस कुक इंडिया ल‍िमिटेड के जरिए परिवार के साथ 17 से 30 अगस्‍त 2013 तक यूरोप का टूर बुक किया था. गोदानी ने यूरोपियन एक्‍स्‍ट्रा बेनेजा पैकेज के लिए 10.25 लाख रुपए जमा कराए. लेकिन कंपनी की लापरवाही से उनके बेटे अंकुल का वीजा गलत नाम से बना गया और समय पर उसमे सुधार नहीं हुआ जिसके बाद कंपनी ने उन्‍हें कम दाम वाला टूर करवा दिया.

अधूरा पैकेज, पूरी रकम

गोदानी परिवार ने इस टूर के लिए अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली थी. लेकिन कंपनी ने वादे के अनुसार उन्‍हें यूरोपियन एक्‍स्‍ट्रा बेनेजा टूर न करवाकर उन्‍हें ”बेस्‍ट ऑफ यूरोप” पैकेज पर भेज दिया, जिसकी किमत केवल 2.94 लाख रुपए थी. बाकी राशि लौटाने से इंकार कर दिया गया. इस धोखधड़ी और सेवा में कमी को लेकर गोदानी ने 2015 में एडवोकेट सुरेश कांगा के माध्‍यम से टूर के 7.29 लाख रुपए लौटाने के लिए उपभोक्‍ता फोरम का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद इनका केस 10 साल तक फोरम में चला.

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फोरम का फैसला

लगभग 10 साल चली सुनवाई के बाद फोरम ने 7 अगस्‍त 2025 को फैसला सुनाया. जज विकास राय और सदस्‍य कुंदनसिहं चौ‍हान की बेंच ने ट्रैवल एजेंसी को 7.29 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्‍याज सहित लौटाने का आदेश दिया. इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया गया है. यह पूरी राशि ट्रैवल एजेंसी को 45 दिनों के भीतर अदा करनी होगी. इस केस में गोदानी ने ट्रैवल एजेंसी के टूर कोटेशन, उनके द्धारा जमा कि गई राशि की सभी रसीदें, गलत वीजा की कॉपी, ईमेल प्‍लेन टिकट वीजा सर्टिफिकेट, नोटिस आदि पेश किए जो इस केस का मजबूत आधार रहें.

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