CG News: नया रायपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 13 साल बाद किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि अब किसानों को 17 लाख की बजाय 25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा.
Chhattisgarh High Court(File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट(File Photo)

CG News: रायपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. 13 साल बाद किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि अब किसानों को 17 लाख की बजाय 25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने 12% वार्षिक राशि, 30% क्षतिपूर्ति और ब्याज भी देने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा, एनआरडीए ने खुद ऊंची दर पर जमीन खरीदी थी, इसलिए कम मुआवजा देना गलत है.

कोर्ट ने किसानों के पक्ष में सुनाया फैसला

रायपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए ली गई जमीन के मामले में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. हाई कोर्ट की बेंच ने 13 साल बाद किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया. राज्य सरकार ने साल 2011 में नया रायपुर में एयरपोर्ट विस्तार के लिए बरौद और आसपास के गांवों की करीब 95 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था. लेकिन किसानों ने जमीन के रेट पर आपत्ति जताई थी.

किसानों ने ज्यादा मुआवजे की मांग की थी

किसानों ने कोर्ट में दलील दी थी कि NRDA ने गांव की जमीन 35 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से खरीदी थी. जबकि किसानों को सिर्फ 17 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रेट दिया जा रहा है. इसलिए किसानों ने मांग की थी कि उन्हें जमीन का ज्यादा मुआवजा दिया जाए.

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