CM Swarojgar Yojana: आप भी करना चाहते है अपने रोजगार की शुरुआत, तो जान लीजिए सरकार की ये लाभकारी योजना

CM Swarojgar Yojana: व्यवसाय शुरू करने के लिए एमएसएमई विभाग 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख तक की फंडिंग लोन के रूप में देती है. लोन की राशि का उपयोग करके व्‍यक्ति अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं.
Cm Swarojgar Yojana

मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार याेजना (फाइल फोटो)

CM Swarojgar Yojana: क्‍या आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ताे ये खबर आपके लिए है. मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी में व्यवसाय शुरू करने वालो के लिए शानदार अवसर लेकर आई है. सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत नया बिजनेस शुरू कर रहे व्यक्ति को सरकार की ओर से लोन राशि और सब्सिडी भी मिलने वाली है.

व्‍यवसाय के लिए मिलेगा 10 लाख का लोन

एमपी सरकार ने बेरोजगारों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना का संचालन सरकार कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) द्वारा किया जा रहा है. इस योजना से सरकार ऐसे लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है जिनके पास व्यापार के लिए पूंजी नहीं है. ऐसे लोगों को MSME विभाग की ओर से व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा. अब तक 1 लाख से अधिक लोग इस योजना से आपना रोजगार स्‍थापित कर चुके हैं.

कैसे शुरू होगा रोजगार?

व्यवसाय शुरू करने के लिए एमएसएमई विभाग 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख तक की फंडिंग लोन के रूप में देती है. लोन की राशि का उपयोग करके व्‍यक्ति अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं. सरकार ये राशि अपनी गारंटी पर देती हैं. इतना ही नहीं सरकार इस लाेन राशि पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी भी देती है. सब्सिडी राशि अधिकतम 2 लाख रुपये तक होती है. लोन चुकाने के लिए लेनदार को 7 साल तक का समय दिया जाता है. वहीं कारोबार शुरू करने और संचालित करने के लिए MSME विभाग ट्रेनिंग दिलाने में भी मदद करता है. प्रशिक्षण के लिए सरकार 15 प्रतिशत अनुदान और 75 प्रतिशत अंशदान भी करती है.

किसको मिलेगा योजना का लाभ?

यदि आपकी उम्र 45 साल से कम है और आप अपना स्‍वरोजगार शुरू करना चाहते है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना में आय के आधार पर पात्रता नहीं होती लेकिन वहीं आयकर (Income Tax Payer) देने वाला व्यक्ति इस योजना के योग्य नहीं माना जाता है. यानी जो व्यक्ति अपनी आय पर कर देने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.

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कैसे करे योजना के लिए आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. योजना के जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप MSME की ऑफिसियल वेबसाइट https://www.myscheme.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं. 

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