कफ सिरप से मौतों का मामला: श्रेसन फार्मा के मालिक की MP SIT को मिली ट्रांजिट रिमांड, तमिलनाडु से लाया जाएगा छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड में तमिलनाडु से बड़ी खबर है. कफ सिरप कंपनी श्रेसन फार्मा के मालिक की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड स्वीकार कर ली है.
Dr. G. Ranganathan, owner of cough syrup company Shresan Pharma, is being brought to Madhya Pradesh by the SIT.

कफ सिरप कंपनी श्रेसन फार्मा के मालिक डॉ. जी. रंगनाथन को एसआईटी मध्य प्रदेश लेकर आ रही है.

MP News: मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड में तमिलनाडु से बड़ी खबर है. कफ सिरप कंपनी श्रेसन फार्मा के मालिक की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड स्वीकार कर ली है. मध्य प्रदेश पुलिस SIT की टीम को रिमांड मिली है. अब एसआईटी की टीम आरोपी डॉ. G. रंगनाथन को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाएगी. कफ सिरप से मध्य प्रदेश में अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है.

दवाई बनाने वाली जगह पर गंदगी का अंबार

विस्तार न्यूज़ की टीम जब दवाई बनाने वाली जगह पर पहुंची, तो वहां गंदगी का अंबार मिला. दवाई बनाने में लापरवाही और अनियमितता बरती गई. मासूमों के पीने वाले कफ सिरप को बनाने में बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया था. कफ सिरप पीने के कारण अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है.

अब तक 23 बच्चों की मौत

मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. नागपुर में इलाज के दौरान एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया. गुरुवार को ही इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई है. इस तरह बच्चों की मौत का आंकड़ा 23 पहुंच गया है. वहीं नागपुर में 3 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं.

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बिना फार्मासिस्ट के दवा दी तो 2 लाख जुर्माना

मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है. इस पूरे मामले के बीच मध्य प्रदेश में स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल ने नए नियम जारी किए हैं. प्रदेश में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही दवा देंगे. अगर किसी भी मेडिकल स्टोर पर गैर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दवा बेची जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अगर बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया गया तो 3 महीने की जेल होगी. इतना ही नहीं 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी भरना होगा. यह चेतावनी मेडिकल स्टोर,अस्पताल और काउंसिल के लिए जारी की गई है.

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