Bhopal News: घर में बना रखी थी मस्जिद, होती थी नमाज अदा, नगर निगम ने चलाया बुलडोजर
भोपाल: अवैध मस्जिद को ढहाया गया
MP News: राजधानी भोपाल के कोलार स्थित सर्वधर्म कॉलोनी बी सेक्टर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है. अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला है. कॉलोनी में इस्माइल खान नाम के व्यक्ति ने दो मंजिला मकान बनाने के दौरान अवैध रूप से ओपन स्पेस में निर्माण कर दिया था. इसकी शिकायत मिलने पर गुरुवार को नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता बुलडोजर लेकर पहुंचा और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया. नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार इस्माइल खान ने दो मंजिला मकान में 10 फीट तक घर का निर्माण अवैध रूप से किया था. जिस पर बुलडोजर चला कर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई.
बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने आते थे लोग
इसके आलावा स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस्माइल खान ने घर के तीसरे फ्लोर पर अघोषित मस्जिद बना दिया था. घर के तीसरे फ्लोर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग नमाज पढ़ने आते थे. जिसकी परमिशन भी स्माइल खान ने प्रशासन से नहीं लिया था. स्थानीय लोगों की शिकायत पर मस्जिदनुमा शेड को भी हटाया गया.
अवैध ब्यूटी पार्लर पर चला बुलडोजर
वहीं इस्माइल खान के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर संचालित होता था जो अवैध रूप से बनाया गया था. इस पर भी निगम का आज बुलडोजर चला. ब्यूटी पार्लर संचालक ने बताया कि उन्हें पहले से कार्रवाई की नोटिस की जानकारी इस्माइल खान ने नहीं दी थी. इस वजह से उनका बहुत नुकसान हुआ है. ब्यूटी पार्लर संचालक ने भी पुष्टि की मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने स्माइल खान के घर पर पहुंचते थे. इसके लिए बाकायदा अलग से स्माइल खान ने छत पर जाने के लिए सीढ़ी बनाई हुई थी.
इस्माइल खान आरोपों को नकारे
वहीं इस मामले में घर के मालिक इस्माइल खान ने बताया कि उनके पास घर के सारे दस्तावेज है. इस कार्रवाई के खिलाफ वो कोर्ट में याचिका लगाएंगे. मस्जिद बनाने के आरोपों को इस्माइल खान ने सिरे से खारिज कर दिया.
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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि इस्माइल खान के घर पर मस्जिद की टाइमिंग का पोस्टर और विशेष तौर पर घड़ी लगाई हुई मिली. इसके अलावा इस्माइल खान ने अपने घर पर चंदा पेटी भी लगा कर रखा था.स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद प्रशासन को अंदेशा हुआ कि इस्माइल खान घर के ऊपर मस्जिद बनाने की तैयारी में था जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.