MP Transfer: एमपी में कलेक्टर, SDM और तहसीलदारों के ट्रांसफर पर रोक, जानें कब तक नहीं होंगे तबादले

MP Transfer: मध्य प्रदेश में कलेक्टर, SDM और तहसीलदारों के ट्रांसफर पर रोक लग गई है. निर्चाचन आयोग ने SIR के कारण तबादला नहीं करने के निर्देश दिए हैं.
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MP में ट्रांसफर पर रोक

MP Transfer News: मध्य प्रदेश में कलेक्टर, SDM और तहसीलदार के ट्रांसफर को लेकर जरूरी खबर है. प्रदेश में साल फरवरी 2026 तक तबादलों पर रोक लगा दी गई है.  SIR यानी विशेष गहन पुनरक्षिण कार्य के कारण निर्वाचन आयोग ने तबादला नहीं करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अब 7 फरवरी 2026 तक प्रदेश में कलेक्टर, SDM और तहसीलदार के तबादले नहीं होंगे.

MP में तबादलों पर रोक

मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण का SIR शुरू हो गया है. ऐसे में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में तबादलों पर रोक लगा दी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर.पी.एस. जादौन की ओर से जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब 7 फरवरी तक कलेक्टर, SDM (संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर) और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के तबादले पर रोक रहेगी. तबादलों पर यह रोक 7 फरवरी 2026 तक रहेगी.

SIR को लेकर निर्देश जारी

मध्य प्रदेश में SIR को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने तक इन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाए. इसके अलावा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पद खाली न रहे, ताकि आयोग द्वारा निर्धारित समयसीमा में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके.

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भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि BLO और सुपरवाइजर जैसे फील्ड स्तर के कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना कलेक्टर और राज्य शासन की जिम्मेदारी होगी, ताकि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी कार्य प्रभावित न हो.


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