CGPSC घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, साहिल सोनवानी समेत इन आरोपियों को दी जमानत

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत दे दी है.
Supreme Court statement on Air India Ahmedabad plane crash and pilot responsibility

सुप्रीम कोर्ट

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत दे दी है. जमानत पाने वालों में टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग स्पात के डायरेक्टर के पुत्र, शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं. इस मामले में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की.

CBI ने की थी कार्रवाई

इस मामले में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर इस्पात कंपनी के निदेशक श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार, तत्कालीन उप नियंत्रक परीक्षा (सीजीपीएससी) ललित गणवीर, निशा कोसले, दीपा आदिल, सुमित ध्रुव समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि CBI ने इन सभी पर परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए पांचों आरोपियों के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. जिसे CBI की विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.

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क्या है CGPSC घोटाला?

साल 2020 से 2022 के दौरान डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत कई पदों के लिए हुई CGPSC परीक्षा में टामन सोनवानी के रिश्तेदार समेत कुछ VIP लोगों के करीबी रिश्तेदारों के चयन पर सवाल उठे थे. इन्हीं आरोपों के आधार पर CBI ने मामला दर्ज किया था. इस केस की जांच जारी है. इस मामले में CBI की टीम CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

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