‘हक’ मूवी की रिलीज का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने शाहबानो के परिजनों की याचिका को किया खारिज
हक रिलीज पर इंदौर हाईकोर्ट ने दिखाई हरी झंडी
MP News: अब फिल्म ‘हक’ की रिलीज़ का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो के परिजनों द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स की ओर से पेश किए गए तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने सिद्दीकी बेगम की याचिका को खारिज कर दिया. मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है. फिल्म की रिलीज़ की तारीख से ठीक एक दिन पहले आए इस फैसले को फिल्म निर्माताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
जंगली पिक्चर्स की ओर से आए अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता ने फिल्म को लेकर कार्ट से सामने तथ्य रखे और बताया कि फिल्म केवल काल्पनिक कथा पर आधारित है. उन्होंने बताया कि फिल्म का उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है. अधिवक्ता ने ये भी कहा कि फिल्म किसी भी समुदाय और व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है. अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने अपनी सहमती जताई और सिद्दीकी बेगम की याचिका को खारिज कर दिया.
शाहबानो की बेटी ने निर्माताओं पर लगाया आरोप
दरअसल, शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम में हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए फिल्म के निर्माताओं पर आरोप लगाया कि उनकी मां यानि शाहबानो के जीवन पर जो फिल्म बनी है उसको परिजनों की बिना अनुमति के बनाया गया है. उनका ये भी कहना है कि फिल्म में जो कहानी उनकी मां के जीवन पर दिखाई जा रही है वो तथ्यों से के परे दिखाई जा रही है. सिद्दीकी बेगम ने कोर्ट से फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग की थी.
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