MP News: मध्य प्रदेश की इन महिलाओं को मिलेगा दोगुना वेतन, राज्य सरकार के इस फैसले से ‘आधी आबादी’ के चेहरे पर मुस्कान
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की ‘आधी आबादी’ को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है. अब महिलाएं मॉल, दुकानों और कारखानों में नाइट शिफ्ट कर सकेंगी. रात्रि में नौकरी के लिए महिलाओं की लिखित सहमति जरूरी होगी. इसके साथ ही नियोक्ताओं को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा.
रात 9 बजे से सुबह 7 तक शिफ्ट
मध्य प्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नौकरी कर सकेंगे. अब महिलाएं मॉल, शॉप और मार्केट आदि जगह नाइट शिफ्ट कर सकेंगी, इसके साथ ही शर्त रखी गई है कि वर्कप्लेस पर दस या ज्यादा महिलाओं का होना अनिवार्य है. कारखानों में शिफ्ट रात 8 बजे से 6 बजे तक होगी. इसके साथ ही कारखानों में महिला सुपरवाइजर और फोरमेन के रूप में काम करना जरूरी है.
ओवरटाइम करने पर दोगुना वेतन
महिला कर्मचारियों से ओवरटाइम कराने पर दोगुना वेतन देना होगा. कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 नवंबर 2025 को मंजूरी दी थी. मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एंट्री और एग्जिट प्वॉइंट पर महिला सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगी.
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ये सुविधाएं उपलब्ध होना अनिवार्य
- शौचालय, पेयजल, भोजन और रेस्टरूम होना आवश्यक.
- यौन उत्पीड़न निरोध अधिनियम का पालन कराना अनिवार्य होगा.
- मेटरनिटी लीव देना आवश्यक होगा.
- सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना होगा.