चंडीगढ़ को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस और AAP भड़की, क्या है आर्टिकल 240, जिसको लेकर मचा है बवाल?
चंडीगढ़ में आर्टिकल 240 लगाने की तैयारी, कांग्रेस और AAP भड़की
Chandigarh Article 240 controversy: संसद का आगामी शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा. केंद्र सरकार, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने जा रही है, जिसके अनुसार अब चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल किया जाएगा. यानी अब चंडीगढ़ राज्यपाल के संवैधानिक दायरे से हट जाएगा. सीधे राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने का अधिकार मिलेगा. इसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “BJP की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है. फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक है.
जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है. ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है. इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया. पंजाब आज भी नहीं झुकेगा. चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा.”
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संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध: CM भगवंत मान
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, “संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं. यह संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध है. हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे. हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ़ पंजाब का हक है. हम अपना हक यूं ही जाने नहीं देंगे. इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे.
ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 22, 2025
ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ… pic.twitter.com/06K8e5wZ4w
पंजाब के 13 गांव उजड़े तब बना चंडीगढ़
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा, “ये सरासर अन्याय है. सरकार अनुच्छेद 240 के तहत संशोधन करना चाहती है. संशोधन में चंडीगढ़ को विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की बात की जा रही है. चंडीगढ़ पर हमारा(पंजाब) अधिकार है क्योंकि जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो लाहौर पंजाब की राजधानी हुआ करता था और बंटवारा होने के बाद चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बन गया. राज्य विभाजित होने के बाद भी चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बना. हमारा अधिकार इसलिए भी है क्योंकि पंजाब के 13 गांव उजड़े तब ये चंडीगढ़ बना है. भले ही चंडीगढ़ पंजाब को ना मिला हो लेकिन किसी ने इसे पंजाब से छीनने की बात नहीं की. ऐसा आप क्यों कर रहे हैं?.”
#WATCH | चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए जाने पर कहा, "ये सरासर अन्याय है… सरकार अनुच्छेद 240 के तहत संशोधन करना चाहती है। संशोधन में चंडीगढ़ को… pic.twitter.com/elZ5ShJCmd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 23, 2025
क्या है आर्टिकल 240?
आर्टिकल 240 के तहत देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे कोई भी नियम और कानून केंद्र शासित प्रदेश के लिए बना सकते हैं. वहीं इसमें एक शर्त ये भी है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी में आर्टिकल 239A के तहत विधानसभा या विधानमंडल बना दिया गया है, तो फिर वहां पर विधानसभा की पहली मीटिंग वाले दिन से ही राष्ट्रपति कोई भी नया नियम नहीं बना सकते. आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति जो भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे.केंद्र शासित प्रदेश में लागू पुराने कानून को बदल सकता है.