Akhilesh Questions CM Yogi: अखिलेश यादव ने मतदाता सूची से 1.27 करोड़ लोगों के नाम कटने वाले मुद्दे के बाद फॉर्म-7 को लेकर भी बात की. अखिलेश यादव ने दावा किया कि फॉर्म-7 के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट काटने की कोशिशों को रोका.
Akhilesh Daughters UP Election 2027: अशोक यादव ने बताया कि यादवों के दो गोत्र घोसी और कमरिया बहुत स्ट्रांग होते हैं. जिसमें घोसी की 85 प्रतिशत आबादी है और कमरिया की सिर्फ 15 प्रतिशत. अखिलेश यादव का गोत्र कमरिया है.
Jammu Kashmir Political Crisis: फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर गुटबाजी की खबर बेबुनियाद है और पूरी तरह से गलत है. जो लोग सोचते हैं कि वे इस संगठन को तोड़ सकते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह न तो कभी टूटा है और न ही कभी टूटेगा."
Patiala Train Fire Incident: पंजाब के पटियाला में बड़ा हादसा हो गया है. कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के 4 डिब्बे में भीषण आग लग गई. हादसे के दौरान कुछ देर तक अफरा-तफरी मची रही, लेकिन किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है.
Supreme Court Diwali Gift Remark: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है.
Katihar Fake Policeman Arrested: पुलिस ने जिस फर्जी शख्स को गिरफ्तार किया है. उसकी पहचान दीपक कुमार उर्फ दिलखुश कुमार के रूप में हुई है और वह मूल रूप से सहरसा जिले के डेकार थाना क्षेत्र का रहने वाला है.
Suvendu Adhikari Land Policy: सीएम ने बताया कि उनकी सरकार उद्योगों के लिए दो तरीकों से निवेशकों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी. पहला तरीका यह कि सीधे जमीन खरीदकर कंपनियों को देगी और दूसरा तरीका हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह लैंड-पूलिंग व्यवस्था अपनाई जाएगी.
Azam Khan Supreme Court Hearing: आजम खान ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जहां उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया.
UP Minister Sandeep Singh Wedding: खास बात है कि मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की सगाई एक ही मंच पर होगी. संदीप की मेघना से तो सौरभ की अंतरा त्यागी से सगाई हो रही है. यानी एक ही परिवार में एक साथ दो-दो खुशियां मनाई जाएंगी.
Supreme Court Custody Ruling: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी को न केवल अनुच्छेद 22(2) द्वारा तय 24 घंटे की समय-सीमा का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि BNSS की धारा 58 के तहत हिरासत की अवधि 24 घंटे से ज्यादा न हो.